झारखंड: ED ने रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी से लेकर बुधवार तक ED ने हेमंत सोरेन से 13 दिनों तक पूछताछ की है। नियमानुसार किसी मामले में अधिकतम 14 दिनों की रिमांड ही ली जा सकती है। ED ने 13 दिनों की रिमांड पर लेकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की है। 15 फरवरी को 13 दिनों की रिमांड पूरी हो रही है। आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
पहली बार पांच दिनों की मिली रिमांड
जिस दिन कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था उस दिन रिमांड को लेकर अदालत में कोई फैसला नहीं सुनाया। अदालत में पेशी के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। पेशी के दौरान ईडी ने दस दिनों की रिमांड की मांग की। एक फरवरी को उन्हें अदालत में पेश किया गया। रिमांड को लेकर अदालत ने दो फरवरी को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 2 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। रिमांड की अवधि 3 फरवरी से शुरू हुई जो सात फरवरी तक चली।
दूसरी बार भी पांच दिनों की रिमांड
बता दें कि 5 दिन की रिमांड की पहली अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 7 फरवरी को ईडी की विशेष अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस सुनवाई में ईडी की ओर से 7 दिनों की डिमांड की मांग की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 दिनों की रिमांड की अनुमति दी। रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर क्षेत्रीय कार्यालय रवाना हो गई। रिमांड की यह अवधि 12 फरवरी को समाप्त हुई तीसरी बार तीन दिन की मिली रिमांड 12 फरवरी को 5 दिनों की रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईडी की विशेष अदालत में लाया गया। इस दिन हुई सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि और तीन दिन के लिए बढ़ा दी। यह 15 फरवरी तक के लिए हुई। 15 फरवरी को हेमंत सोरेन की तीन दिन की विस्तारित रिमांड अवधि समाप्त हो गई।
अब तक की पूछताछ में नहीं मिल सकी विशेष जानकारी
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से रिमांड के दौरान जांच एजेंसी ने बड़गई अंचल की बरियातू स्थित जमीन के मामले में पूछताछ की। लेकिन ईडी को अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है। ईडी के सवालों का पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वह जमीन उनके कब्जे में है। 13 दिनों की रिमांड में ईडी ने उनसे बड़गाई अंचल स्थित 8.46 एकड़ जमीन के अलावा उनकी अचल और चल संपत्तियों के बारे में भी पूछताछ की गई।
कोर्ट में ईडी ने दिया साक्ष्य
बताया जाता है, कि जमीन हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन के सामने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा गया लेकिन उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। उन्होंने सही तथ्यों को सामने नहीं लाया। बरियातू की जिस 8.46 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे की कोशिश मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है उस पर हेमंत का कब्जा था इसकी पुष्टि भी हो चुकी है।