सासाराम: जिले में 14 वर्षीया किशोरी की शादी की नीयत से अपहरण एवं दुष्कर्म करने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे छह रामजी यादव के न्यायालय ने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए क्रमशः 20 साल, व चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में गुड्डू चौधरी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए बीस साल तथा पच्चीस हजार रुपया अर्थदण्ड एवं अरुण कुमार चौधरी को नाबालिग के अपहरण मामले में चार साल एवं पाँच हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
नोखा थाना क्षेत्र का 6 साल पुराना है यह मामला
दोनों अभियुक्त नोखा थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपूर के निवासी है। मामले की प्राथमिकी छह साल पूर्व नोखा थाना में दर्ज हुई थी।मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 6 साल पूर्व 17 नवंबर 2018 को नोखा थाना क्षेत्र में घटी थी जहां उक्त दोनों अभियुक्त 14 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से अपहरण कर अपने साथ लुधियाना ले गए थे
लगातार 8 दिन तक दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम
बताया जाता है कि गुड्डू चौधरी ने किशोरी के साथ लगातार 8 दिन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते अभियुक्तों ने किशोरी को अपने चंगुल से मुक्त कर दिया था। वहीँ कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को दो लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।