रांची, 22 मई 2025। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, न्यायिक सेवा, प्रशासनिक नियुक्तियों और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय:
राज्य के अंतर्गत संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक और कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कक्षा 9 से 12 तक के लिए ‘Science Magazine’ और कक्षा 11 व 12 के लिए ‘Competitive Magazine’ के मुद्रण एवं वितरण की भी स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम:
राज्य के जल संसाधनों के समेकित एवं सतत विकास के लिए ‘झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग’ के गठन को मंजूरी दी गई। यह आयोग राज्य में स्थित नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता, उपयोग एवं प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करेगा।
प्रशासनिक नियुक्तियां एवं सेवा विन्यास:
रांची जिले में पदस्थापित दो निम्नवर्गीय लिपिकों – श्री राजीव रंजन चौबे और श्री अफजल हसनैन हक्की – को सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में स्थानांतरित करते हुए कनीय सचिवालय सहायक के पद पर समायोजित किया गया।
Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में मानव संसाधन की नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।
न्यायिक सेवा क्षेत्र में नियुक्ति:
झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री विकेश को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
वित्तीय एवं लेखा से संबंधित निर्णय:
चतरा जिले के ईटखोरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण योजना में हुई वित्तीय अनियमितता की राशि ₹22,07,722 की वसूली की प्रक्रिया के साथ इसे पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या-1 (वर्ष 2025) एवं 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
सेवानिवृत्त कर्मी को लाभ:
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित वाद (WPS No. 3329/2022) के आलोक में राम विलास सिंह की सेवा को नियमित और सम्पुष्ट करते हुए उन्हें ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।