सासाराम: शराब तस्करी से जुड़े 2 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष अदालत शैलेन्द्र कुमार पांडा की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक अभियुक्त को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अभियुक्त का नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो दरिहट थाना क्षेत्र के ग्राम बेरकप का निवासी है।वही अभियुक्त पर कोर्ट ने सजा के साथ साथ एक लाख रुपया का अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक रामेश्वर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी अकोढ़ी गोला थाना कांड संख्या 147/2022 में दर्ज हुई थी। जिसकी सूचिका सुगंधा प्रियदर्शिनी थी।जिन्होंने ग्राम बाक स्थित पंचायत भवन के पास से 16 अक्टूबर 2022 को पुलिस गस्ती के दौरान 35 लीटर देसी शराब के साथ उक्त अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।