झारखंड: हेमंत सोरेन को अदालत ने 5 फरवरी 2024 को फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग करने की अनुमति दे दी है. हेमन्त सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने और वोटिंग करने के लिए आवेदन दिया था। कोर्ट में दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। हालांकि ईडी ने कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के नये मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ली।
सत्ता पक्ष के विधायकों को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट
वहीं चंपई सोरेन के सीएम बनने के तुरत बाद जेएमएम ,कांग्रेस और राजद के गठबंधन के 38 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। आगामी 5 फरवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट यानि बहुमत साबित करना है। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी। कोर्ट में दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन को 5 फरवरी 2024 को फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग करने की अनुमति दे दी है।
हेमंत सोरेन को अदालत ने वोटिंग करने की अनुमति दी
बता दें कि 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट के दौरान हेमंत सोरेन को अदालत ने वोटिंग करने की अनुमति प्रदान की। हेमन्त सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने और वोटिंग करने के लिए आवेदन दिया था। कोर्ट में दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। 5 को फ्लोर टेस्ट में हेमंत के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी। कोर्ट से यह आग्रह किया गया कि 5 फरवरी को 11 बजे एक घंटे के लिए हेमंत सोरेन की विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाय। वहीं इस अनुमति के लिए अदालत में हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में पूर्व में पारित किये गये कई आदेश पेश किये।