भागलपूर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आज इस साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद सभी बैंचों पर काम प्रारंभ हुआ। डीएलएसए के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि आज का यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत हैं। उसके बाद 11 मई, 14 सितंबर और फिर 14 दिसंबर को यह आयोजित की जाएगी।
पहली बार लोक अदालत में ग्राम कचहरी के मामले की हुई सुनवाई
उन्होंने यह भी बताया की इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में 19 बेंच, नवगछिया में पांच बेंच और कहलगांव में एक बेंच, कुल मिलाकर 25 बेंच पर सुनवाई की जाएगी। जिसमें 75000 केस के नोटिस जारी किए गए हैं, 31000 बैंक के केस भी इसमें शामिल है। वहीं उन्होंने बताया कि पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी के मामले की सुनवाई की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी तरह के दो पक्षों में मतभेद हो, तो उसे बिना केस किए बिना समाप्त कर लेना चाहिए। इससे दोनों पक्ष के लोग मन से भी शांत रहेंगे और आर्थिक रूप से भी परेशान नहीं होंगे।
न्यायाधीश प्राजेश ने कहा यह कार्यक्रम नालसा द्वारा किया गया आयोजित
केस होने से दोनों पक्षों को काफी परेशानी होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा, वन अधिनियम क्लेम, शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानी अपील, राजस्व वाद, सर्विस मैटर, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम, विद्युत वाद, पानी बिल, श्रम वाद एवं मजदूरी से संबंधित मामलों की सुनवाई होंगी. वही जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राजेश कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम नालसा द्वारा आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत वाद का निष्पादन किया जाता है। जिसकी अपील पुन: किसी अन्य न्यायलय में नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्य रुप से 10 बेंचों का गठन किया गया.