झारखंड: विशेष जज दिनेश राय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था, कि राज्यपाल ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के लिए समय तय किया है। हेमंत अभी ED की रिमांड में हैं। इसलिए विधानसभा के विशेष सत्र में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।
महाधिवक्ता ने रखा हेमंत सोरेन का पक्ष
कोर्ट में दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान उपस्थिति रहने का आदेश दिया हैं।
चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का पेश किया दावा
ED की हिरासत में इस्तीफा देने गए थे हेमंत सोरेन ED ने हेमंत सोरेन को बुधवार 31 जनवरी को साढ़े सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी उन्हें हिरासत में लेकर रात सवा आठ बजे CM हाउस से राजभवन पहुंची थी, जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंपा था। यहीं उनके करीबी चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। 2 फरवरी को चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी।
एक घंटे के लिए हेमंत सोरेन की विधानसभा में मौजूदगी
आपको बता दें कि 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट के दौरान हेमंत सोरेन को अदालत ने वोटिंग करने की अनुमति प्रदान की. हेमन्त सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने और वोटिंग करने के लिए आवेदन दिया था. कोर्ट में दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया. 5 को फ्लोर टेस्ट में हेमंत के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी . कोर्ट से यह आग्रह किया गया कि 5 फरवरी को 11 बजे एक घंटे के लिए हेमंत सोरेन की विधानसभा में मौजूदगी की अनुमति दी जाय. वहीं इस अनुमति के लिए अदालत में हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट में पूर्व में पारित किये गये कई आदेश पेश किये.