जितना मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, उतना तो बिहार के स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव हो रहा है। अब बुधवार को एक और नया फरमान सामने आया है। एक बार फिर से स्कूलों के समय में चेंजेंस किए गए हैं। 1 जुलाई से नया टाइमटेबल लागू होगा। बिहार में 1 जुलाई से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सभी विद्यालय चलेंगे। दोपहर 3.15 से 4 बजे तक मिशन दक्ष की कक्षाओं के साथ ही विशेष कक्षाएं संचालित होंगी। शिक्षकों को दोपहर 4.30 बजे छुट्टी मिलेगी।
बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप शिक्षकों को स्कूल शुरू होने से 10 मिनट पहले विद्यालय में पहुंचना जरूरी है। सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन 7 घंटे 30 मिनट विद्यालय का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है की निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में प्रति सप्ताह शिक्षकों की न्यूनतम 45 घंटे की कार्य अवधि निश्चित है। पत्र में अभी है की आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उक्त कार्य अवधि को प्रधानाध्यापक द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है।
विभागीय आदेश के मुताबिक सुबह 9 से 9.15 बजे तक प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम और ड्रील होगी। 9.15 से 9.55 बजे तक पहली घंटी, 9.55 से 10.35 बजे तक दूसरी घंटी, 10.35 से 11.15 बजे तक तीसरी घंटी और 11.15 से 11.59 चौथी घंटी चलेगी। 11.55 से 12.35 बजे तक टिफिन की घंटी रहेगी। टिफिन की घंटी में ही बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे। 12.35 से 1.15 बजे तक पांचवीं घंटी, 1.15 से 1.55 बजे तक छठी घंटी, 1.55 से 2.35 बजे तक सातवीं घंटी एवं 2.35 से 3.15 बजे तक आठवीं घंटी चलेगी।
दोपहर 3.15 बजे छात्र-छात्राओं की छुट्टी हो जाएगी। अपराह्न 4 से 4.30 बजे तक पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को छोड़ कर बाकी सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं का होमवर्क शिक्षक जांच करेंगे। पाठ-टीका तैयार करेंगे, मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करेंगे अभिभावकों के साथ बैठक (क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ शनिवार) आयोजित की जाएगी।
जिस माह में पांचवां शनिवार होगा, उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और पिछले सभी शनिवारों को बच्चों द्वारा निर्मित सभी सामग्रियों गतिविधियों की प्रदर्शनी होगी और उसका मूल्यांकन होगा। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुपालन में प्रति सप्ताह शिक्षकों की न्यूनतम 45 घंटे की कार्यावधि निर्धारित है। प्रत्येक शिक्षक को सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 7.5 घंटे की न्यूनतम कार्यावधि का अनुपालन करना अनिवार्य किया गया है।