Social Security Scheme: बिहार की नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता या माता-पिता दोनों की मौत हो चुकी है, तो उन्हें 4000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे को इसका लाभ मिलेगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है, उनकी माताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों और महिलाओं को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे। इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चे का फोटो, जॉइंट बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे और मां का जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए, इसके अलावा शहरी परिवार की सालाना कमाई 95 हजार और गांव में रह रहे परिवार की कमाई 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान को 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा कदम माना जा रहा है।