सासाराम: अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम रामजी यादव के न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण एवं उसके साथ दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अभियुक्तों में राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुहरा निवासी चंकी पासवान एवं शैलेंद्र पासवान शामिल हैं।
कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया
मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 10 साल पूर्व नोखा थाना क्षेत्र में घटी थी जहां उक्त दोनों अभियुक्तों ने घटना तिथि 8 जनवरी 2014 को सुबह 9:00 बजे स्कूल जा रही 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया था एवं उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 8 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। आगामी 12 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।