सासाराम: जिले में 14 वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं उसके हत्या से जुड़े मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय 7 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने दोषी अभियुक्त नीरज कुमार निवासी इटिम्हा, नासरीगंज को 50 हजार रुपये का अर्थ दंड सहित 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बच्ची को बहला फुसला कर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम
कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को 5 लाख पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 4 साल पूर्व 20 मई 2019 को अपराह्न 2:45 बजे इटिम्हा, नासरीगंज स्थित अभियुक्त के घर में घटी थी। जहां अभियुक्त ने 14 वर्षीया नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
घटना उजागर होने के डर से कर दिया हत्या
बताया जाता है कि घटना उजागर होने के डर से अभियुक्त ने नाबालिग के दुपट्टे से उसकी गला घोट कर हत्या कर उसके शव को आत्महत्या दिखाने के लिए अपने ही घर में पंखे से लटका दिया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई।