नीतीश सरकार बिजनेस के लिए दे रही 10 लाख! आवेदन करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें..

Prashant Kumar
By Prashant Kumar - Content Editor
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Mukhyamantri Udyami yojana: बिहार की नीतीश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। दरअसल पहले आवेदन की लास्ट डेट 31 जुलाई थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अब 16 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। पैसे न होने की वजह से जो लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, वे अब अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है, इसके जरिए बिजनेस करने वालों को सरकार 10 लाख तक का लोन देगी। इसमें 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ब्याज रहित ऋण होगा, यह राशि 7 साल में लौटानी होगी, इसके जरिए बिजनेस के लिए 3 किस्तों में रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त में 4 लाख, दूसरी किस्त में 4 लाख और तीसरी किस्त में 2 लाख दिया जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए, सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाना होगा, इसके बाद स्थाई निवास-प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक पासबुक, हस्ताक्षर, फोटो और दिव्यांग प्रमाणपत्र लगाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक की डिग्री होनी चाहिए।

इस योजना के तहत 51 प्रकार के लघु उद्योगों में से किसी एक का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें पोहा-चूड़ा उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट, हनी प्रोसेसिंग, एलईडी बल्ब उत्पादन, सोया प्रोडक्ट बिजनेस, पशु आहार, मुर्गा दाना, मसाला, पावरोटी, बेकरी, ढाबा, फर्नीचर आदि का बिजनेस कर सकते हैं।

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