सासाराम: एडीजे सात सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दशरथ मिश्रा के न्यायालय ने देह व्यापार एवं हत्या से जुड़े 3 साल पुराने एक मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इस मामले में पूनम देवी, रेखा देवी, शंकर नट, गोपाल नट एवं चांद खान सभी निवासी ग्राम धनगाई, थाना बिक्रमगंज को भी दोषी ठहराया है।
सजा के बिंदु पर आगामी 12 मार्च की तिथि मुकर्रर
मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त अभियुक्तों पर मिल जुलकर दो नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने एवं एक नाबालिग की हत्या करने का आरोप था। मामले की प्राथमिकी 19 जुलाई 2021 को मृतका नाबालिग की मां द्वारा स्थानीय बिक्रमगंज थाना में दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में 11 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर आगामी 12 मार्च की तिथि मुकर्रर की है।