भागलपुर: शराब की तस्करी में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) के कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त नागेश्वर मंडल को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तिथि तय की थी। आज नागेश्वर मंडल को न्यायाधीश राजेश सिंह ने 5 साल कारावास व एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना की राशी नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई
साथ ही जुर्माना की राशी नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। यह जानकारी उत्पाद के विशेष लोक अभियोजकभोला कुमार मंडल ने दी, उन्होंने बताया कि यह केस 2022 के 4 अप्रैल का ही है।
रिपोर्ट: शयामानंद सिंह