सासाराम: जिले में 14 वर्षीया किशोरी को शादी की नीयत से अपहरण एवं दुष्कर्म करने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम के न्यायालय ने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इस मामले में गुड्डू चौधरी एवं अरुण कुमार चौधरी दोनों निवासी रघुनाथपुर नोखा को दोषी ठहराया है। मामले की प्राथमिकी छह साल पूर्व नोखा थाना में दर्ज हुई थी।
घटना 6 साल पुराना नोखा थाना क्षेत्र में हुई थी
मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 6 साल पूर्व 17 नवंबर 2018 को नोखा थाना क्षेत्र में घटी थी जहां उक्त दोनों अभियुक्त 14 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से अपहरण कर अपने साथ लुधियाना ले गए थे जहां गुड्डू चौधरी ने किशोरी के साथ लगातार 8 दिन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते अभियुक्तों ने किशोरी को अपने चंगुल से मुक्त कर दिया था। कोर्ट इस मामले में आगामी 1 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।